Friday, December 1, 2017

दो और डेरा प्रेमियों का कबूलनामा: हमें नपुंसक बनाया, हमारे सामने ही हुई थी पंचकूला में दंगे की प्लानिंग

साभार: भास्कर समाचार
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह को 25 अगस्त को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी करार दिया गया था। इसके बाद पंचकूला में दंगे भड़काने और देशद्रोह के मामले में पंचकूला पुलिस की एसआईटी ने चालान
सीबीआई कोर्ट में पेश कर दिया है। चालान में पंचकूला दंगे के बारे में पूरी डिटेल के साथ ही दो भक्तों को नपुंसक बनाने का कबूलनामा भी लगाया गया है। इसमें दान सिंह और राकेश कुमार ने माना है कि डेरे के आदेश पर ही उन्होंने खुद को नपुंसक बनाया था।  
चालान में ही पंचकूला पुलिस ने साफ किया है कि गुरमीत सिंह के खास लोगों ने ही पंचकूला को जलवाया। सिरसा डेरे में हुई मीटिंग के बाद ही अहम लोगों को पेट्रोल, डीजल और छत्तरियां लेकर आने के लिए कहा गया था। पुलिस ने चालान में सभी गवाहों की लिस्ट दी है। इसमें बताया गया है कि गवाहों के सामने सारे प्रूफ को रखा गया है। अब इस केस में आदित्य इंसां के पकड़े जाने के बाद सप्लीमेंट्री चालान को पेश किया जाएगा। 
राकेश का कबूलनामा: 1980 में नामदान लेने के बाद 1996 में मैं डेरा सिरसा में गया। मुझे यहां लंगर की सेवा में लगाया गया। 2000 में डेरा के आदेशानुसार मेरा पुरुषत्व समाप्त करवाने के बाद डेरे में धार्मिक और सामाजिक काम की जिम्मेदारी दी गई। वहीं, मुझे डेरा प्रमुख के साथ रहने की ड्यूटी दी गई। डेरे की सभी योजनाओं के बारे में मुझे जानकारी होती थी। फैसले को लेकर दिनांक 17 अगस्त को डेरा सच्चा सौदा में मीटिंग रखी गई थी। ये मीटिंग हनीप्रीत, आदित्य इंसां की अध्यक्षता में की गई थी। मीटिंग में ही पंचकूला में फैसला गुरमीत के खिलाफ आने पर दंगा करने की योजना बनाई गई थी। 

दान सिंह का कबूलनामा: मैं 1997 में घर छोड़कर डेरे में रहने लगा था। डेरे की निशुल्क सेवा करने के दौरान मैंने पहले तो स्पोर्ट्स विंग को देखा। इसके बाद मेरे काम को देखते हुए डेरे के आदेशानुसार मेरा पुरुषत्व खत्म करवाया गया। इसके चलते साल 2007 को मुझे डेरे की कानूनी विंग में ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद मैं चंडीगढ़ में रहकर डेरा प्रमुख के केसों की पैरवी करता था। राम रहीम के विरुद्ध चल रहे यौन शोषण के केस में पंचकूला की सीबीआई कोर्ट के 25 अगस्त को आए फैसले के दौरान भी मैं यहां ही मौजूद था। इससे पहले मैं हनीप्रीत और आदित्य इंसां, दिलावर सिंह, पवन इंसां, महिंद्र सिंह, गोपाल, जसबीर सिंह, गोबी राम, सहित सभी संपर्क में था। 
जनहित याचिका पर सुनवाई आज: बाबा की कोर्ट में पेशी के दौरान जानबूझकर धारा 144 लागू करने पर हाईकोर्ट में हरियाणा के डीजीपी, पंचकूला के डीसी और पुलिस कमिश्नर पर कार्रवाई की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर आज जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ सुनवाई करेगी।