साभार: भास्कर समाचार
भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन के पास 31 अक्टूबर को कोचिंग से लौट रही छात्रा से गैंगरेप मामले में शनिवार को स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई रिकॉर्ड 52 दिन में पूरी की। 31
अक्टूबर को कोचिंग से लौट रही छात्रा से गोलू उर्फ बिहारी चढ़ार (25), अमर (24), राजेश (50) और रमेश मेहरा (45) ने रेलवे पुल के नीचे रेप किया था। घटनास्थल से सिर्फ 100 मीटर दूरी पर आरपीएफ थाना है और इस मामले को दर्ज करने में पुलिस ने 24 घंटे लगा दिए थे। कोर्ट के फैसले पर पीड़िता के माता-पिता ने कहा कि वे दोषियों के लिए फांसी चाहते थे, लेकिन इस फैसले से भी संतुष्ट हैं। कम से कम दोषी जिंदा रहने तक जेल में तो रहेंगे। इससे वे फिर ऐसा गुनाह कभी नहीं कर पाएंगे। पीड़िता के माता-पिता भी पुलिस विभाग में थे। सरकारी वकील ने स्पेशल कोर्ट की जज सविता दुबे से उम्रकैद की अपील की थी। मामले में करीब 28 गवाहों के बयान दर्ज हुए।