हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए हरियाणा सिविल सेवा नियम-2016 लागू कर दिया है। इससे पहले प्रदेश में 1957 में बने पंजाब सिविल सेवा नियम लागू थे। अधिसूचना जारी होने के बाद अब नए नियम इस प्रकार हैं:
साभार: वित्त विभाग हरियाणा वेबसाइट
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