Sunday, July 31, 2016

बर्खास्त हुए सरप्लस गेस्ट टीचर नौकरी वापस लेने फिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, सुनवाई 8 अगस्त को

शिक्षा विभाग से हटाए गए 3581 सरप्लस गेस्ट टीचर्स ने विभाग में वापसी के लिए पुन: सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर टर्मिनेशन ऑर्डर्स पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट इस पर 8 अगस्त को सुनवाई करेगा। उल्लेखनीय है कि सरप्लस गेस्ट टीचर्स को विभाग ने 31 मार्च 2016 को सेवामुक्त कर दिया
था। इसके बाद हाईकोर्ट द्वारा 13 मई 2016 को अपील खारिज करने पर सरप्लस गेस्ट टीचर्स ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। कानूनी दृष्टि से जब तक सरप्लस गेस्ट टीचर्स के टर्मिनेशन ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट से रोक नहीं लगती तब तक सरप्लस गेस्ट टीचर्स की पुन: सेवा में वापसी सम्भव नहीं। ऐसे में सरप्लस गेस्ट टीचर्स ने 14 जुलाई को फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और टर्मिनेशन ऑर्डर्स पर स्टे देने की मांग की है। सरप्लस गेस्ट टीचर्स की निगाहें अब 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है।
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साभारजागरण समाचार 
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