Friday, July 22, 2016

'दिव्यांग' शिक्षकों का तबादला उनकी मर्जी के बिना न हो; याचिका दायर, सरकार से जवाब तलब

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार व स्कूली शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया हैं। विकलांग संघ उमंग सिरसा ने वकील अंजू अरोड़ा के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की कि प्रदेश शिक्षा विभाग ने नई तबादला नीति में दिव्यांग शिक्षकों का
कोई ध्यान नहीं रखा है। नई नीति के तहत उन सभी टीचरों के तबादले का प्रावधान किया गया है जिनको एक स्टेशन पर पांच साल या उससे अधिक हो गए हैं। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। याची की ओर से कोर्ट से आग्रह किया गया कि वह सरकार को इस बाबत निर्देश दे कि नई नीति में दिव्यांग शिक्षकों का उसकी मर्जी के बगैर तबादला न किया जाए। जो टीचर जहां भी काम कर रहा है उसे वही पर रहने दिया जाए और उसकी सीट को रिक्त ना माना जाये। हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार समेत सभी पक्षों को इस मामले में जवाब देने का आदेश दिया है।
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साभारजागरण समाचार 
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