हरियाणा शिक्षा विभाग में कार्यरत गेस्ट टीचर्स सरकार और अधिकारियों के गले की फांस बने हुए हैंं। एक बार फिर गेस्ट टीचर्स मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार और शिक्षा विभाग को आड़े हाथों लिया है।दरअसल, हाईकोर्ट 30 मार्च 2011 को दिए अपने फैसले की 5 वर्ष बाद भी अनुपालना नहीं होने पर नाराज है। जस्टिस राजन गुप्ता की बेंच ने फटकार लगाते हुए शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को 24 अगस्त को
व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। बता दें कि हाईकोर्ट ने 30 मार्च 2011 को तिलकराज की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि शिक्षा विभाग में जेबीटी, टीजीटी और पीजीटी के सभी स्वीकृत पदों पर कार्यरत गेस्ट टीचर्स की जगह रेगुलर शिक्षकों की भर्ती की जाए और 31 मार्च 2012 को सभी गेस्ट टीचर्स की सेवाएं समाप्त समझी जाए। इसके बाद तत्कालीन सरकार और गेस्ट टीचर्स इस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट चले गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 30 मार्च 2011 केे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई लेकिन थोड़ी राहत देते हुए रेगुलर शिक्षकों की भर्ती करने केे लिए 322 दिन का समय दिया। साथ ही कोर्ट ने तब तक गेस्ट टीचर्स की सेवाएं जारी रखने की बात भी कही। 322 दिन की मियाद खत्म होने पर और 14216 पीजीटी पदों की रेगुलर शिक्षकों की भर्ती होने पर भी गेस्ट टीचर्स को नहीं हटाने के कारण मामला एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंच गया। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए इसे सीधा-सीधा अवमानना का मामला बताया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को सजा देने की मांग की है।गौरतलब है कि इसी अवमानना याचिका की पूर्व में हुई सुनवाई में तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव केसनी आनंद अरोड़ा भी 28 अप्रैल 2016 को हाईकोर्ट में पेश हो चुकी है और अब शुक्रवार को रेगुलर शिक्षक भर्ती मामले में कोई प्रगति न होते देख हाईकोर्ट ने वर्तमान में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को फिर से तलब कर लिया है। उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग में वर्तमान में पीके दास आईएएस अतिरिक्त मुख्य सचिव के तौर पर पदस्त है और अब उनको कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर पेश होना होगा।
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साभार: सोशल मीडिया (कृपया खबर की सत्यता की जांच स्वयं करें)
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