Monday, July 25, 2016

ट्रांसफर पॉलिसी के दृष्टिगत शिक्षा विभाग का नया सर्कुलर करेगा आपके संशय का निवारण

हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग ने आज एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें फ़िलहाल जारी ऑनलाइन तबादला प्रणाली से सम्बन्धित कुछ शंकाओं और प्रश्नों का समाधान किया गया है। इनमें मुख्यतः पांच साल से ज्यादा एक ही स्कूल अथवा जोन में स्टे को 'डीम्ड वेकैंसी' माना जाना तथा 31 मार्च 2016 के बाद मैन्युअल रूप
से तबादला हुए अध्यापकों को ट्रांसफर ड्राइव में शामिल करने से सम्बंधित बिंदुओं को विस्तार से समझाया गया है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं।  गौरतलब है कि तबादला नीति में कुछ बिंदुओं पर संशय के चलते कुछ अध्यापक हाई कोर्ट चले गए थे। अब उन बिंदुओं को तबादला नीति में दिए गए प्रावधानों के दृष्टिगत स्पष्ट करने के उद्देश्य से विभाग ने सर्कुलर जारी किया है। 

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साभार: DSE हरियाणा 
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