Saturday, July 30, 2016

हरियाणा के तीनों नवनियुक्त मंत्रियों सहित केंद्र व प्रदेश सरकार को कानूनी नोटिस

पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में तय सीमा से अधिक मंत्री बनाने पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार व नवनियुक्त तीनों मंत्रियों को 31 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया हैं। हाईकोर्ट के वकील जगमोहन सिंह भट्टी की ओर से दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि तीन नए मंत्रियों की नियुक्ति
करते हुए हरियाणा सरकार पर संविधान के 91वें संशोधन का उल्लंघन किया है।यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। इस संशोधन के तहत राज्य में मंत्रीपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि हरियाणा सरकार ने विपुल गोयल, बनवारी लाल और मनीष ग्रोवर को मंत्री पद देकर जनता पर भी बोझ बढ़ाया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि तीन नए मंत्रियों की नियुक्ति के साथ हरियाणा मंत्रिमंडल तय सीमा 15 फीसदी से बड़ा हो गया है।1 बहस के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि सीएम समेत मंत्रीमंडल की संख्या 14 हो गई है जो 90 सदस्य वाले विधान सभा का 15.55 प्रतिशत हो गई है। अगर इसमें 4 संसदीय सचिव को भी मिला लिया जाये तो यह संख्या 18 के करीब बन जाती हे। अगर सीपीएस को मंत्रि परिषद का हिस्सा ना माना जाए तो फिर भी यह संख्या 15 प्रतिशत से ज्यादा है। याची ने कोर्ट को कहा कि सरकार ने तय समय से अधिक मंत्री बनाकर कानून को तोड़ा है। इसलिए सरकार को भी भंग किया जाए व तीनों मंत्रियों को पद से हटाने के साथ सभी सुविधाएं वापस लेने की मांग की गई है।
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साभारजागरण समाचार 
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