पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक्स शोरूम कीमत पर हरियाणा सरकार द्वारा की जा रही रोड टैक्स की वसूली को चुनौती दी गई है। इस संबंध में दायर याचिका में याची ने कहा है कि एक्स शोरूम प्राइज में वैट व अन्य टैक्स शामिल होते हैं और ऐसे में केवल गाड़ी की कीमत पर रोड टैक्स वसूला जा सकता है। इस पर लगे टैक्स पर नहीं।
हाईकोर्ट ने याची को अगली सुनवाई पर दावे को साबित करने वाला रिकॉर्ड पेश करने के आदेश दिए हैं। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। याची विजय बंसल ने अपनी याचिका में कहा है कि हरियाणा सरकार ने वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस आधार पर ही रोड टैक्स वसूलने बारे अधिसूचना जारी की है। इसके तहत प्रदेश सरकार ने पंजाब मोटर व्हीकल टैक्सेशन रूल 1925 में रूल 3ए शामिल करते हुए कहा गया है कि वाहनों की कीमत सभी कर सहित एक्स-शोरूम कीमत के रूप में आंकी जाएगी और उसी के हिसाब से रोड टैक्स लिया जाएगा। अधिसूचना में वाहनों की विभिन्न कीमतों के लिए टैक्स के विभिन्न स्लैब बनाए गए हैं। याची का कहना है कि सरकार के इस फैसले के कारण पूरे हरियाणा में रोड टैक्स का निर्धारण वाहन की उस कीमत के हिसाब से लिया जा रहा है, जिसमें वैट और स्थानीय कर भी शामिल हैं। याची का कहना है कि पंजाब सरकार से मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब में भी बिना कर वाहन की कीमत के हिसाब से रोड टैक्स लिया जा रहा है। इस संबंध मे याची की ओर से हरियाणा परिवहन विभाग के आयुक्त और उसके बाद मुख्यमंत्री को भी रिप्रेजेंटेशन दी गई। लेकिन सरकार की ओर से अपने फैसले में कोई बदलाव नहीं किया गया।
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साभार: जागरण समाचार
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