Friday, December 22, 2017

लड़की के प्रमाण पत्रों पर पिता का नाम जरूरी - पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

साभार: जागरण समाचार 
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि वह युवतियों के प्रमाण पत्रों पर पति के नाम के साथ पिता का नाम का उल्लेख करना सुनिश्चत करे। याची झज्जर की अनुराधा नाम की युवती को
हरियाणा लोक सेवा आयोग ने जाति प्रमाणपत्र पर पति का नाम होने के कारण अनुसूचित वर्ग के तहत लाभ देने से इनकार कर दिया था। इसके खिलाफ अनुराधा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
याची अनुराधा की सहायक प्रोफेसर के तौर पर उम्मीदवारी को हरियाणा लोक सेवा आयोग ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उसके जाति प्रमाण पत्र पर पति का नाम है, लेकिन पिता का नाम नही है। इसलिए वह अनुसूचित वर्ग को मिलने वाला लाभ नही ले सकती। आयोग ने कहा था कि केवल पिता का नाम लिखे जाने वाले प्रमाण पत्र पर ही आयोग आरक्षित वर्ग का लाभ देगा। हाई कोर्ट ने आयोग का आदेश खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति की बेटी शादी विवाह के बाद भी अनुसूचित वर्ग में नौकरी पाने की हकदार है। भले हीे प्रमाण पत्र पर उसके पिता के नाम का उल्लेख न हो। कोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव को कहा कि वह इस संबंध में सभी विभागों को एक पत्र लिखकर निर्देश दें कि युवतियों के प्रमाण पत्रों पर पिता का नाम अवश्य लिखा जाए।