साभार: भास्कर समाचार
हरियाणा टीचर एलिजिबल टेस्ट (एचटेट) की प्रदेशभर में 23 24 दिसंबर को होने वाली लिखित परीक्षा पर पानी फिर सकता है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में परीक्षा का पैटर्न बदलने नए पैटर्न के हिसाब से तैयारी करने का
समय नहीं देने पर आपत्ति जताई गई है। साथ ही कहा है कि सिलेबस एक्सपर्ट की राय से तय नहीं हुआ और ही परीक्षा की अनुमति एनसीटीई से ली गई है। इस पर हाईकोर्ट ने साफ कहा कि परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में इसे रद्द करना नामुमकिन है। परीक्षा पैटर्न अनुमति को लेकर उम्मीदवार (नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन) एनसीटीई से संपर्क करें। इस बारे में गुरुवार को अदालत के फैसले की प्रति मिलने के बाद उम्मीदवारों ने कहा कि वे शुक्रवार को एनसीटीई के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। एनसीटीई इस बारे में सरकार से जवाब तलब कर सकती है। परीक्षा प्रक्रिया में खामियां मिलने पर परीक्षा रद्द करने या वंचितों को दोबारा मौका मिलने की संभावना है। एचटेट परीक्षा के फाइन आर्ट्स उम्मीदवार रोहतक से दिग्विजय, भिवानी से बबीता करनाल से रुचिका ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें 23 24 दिसंबर को होने वाली परीक्षा का पैटर्न बदलने उम्मीदवारों को नए पैटर्न के हिसाब से तैयारी करने का समय नहीं देने पर आपत्ति जताई गई। उम्मीदवारों ने परीक्षा पैटर्न एक्सपर्ट की राय से तैयार नहीं करने पर सवाल उठाते हुए परीक्षा के लिए सरकार के पास अनुमति नहीं होने का भी आरोप लगाया है। ऐसे में परीक्षा रद्द कराए जाने की मां की गई। अधिवक्ता तेजपाल सिंह ढुल ने कहा कि अदालत ने एचटेट परीक्षा को लेकर फैसला दिया है। इसके तहत एनसीटीई से परीक्षा पैटर्न अनुमति के बारे में पूछा जाएगा।