साभार: जागरण समाचार
गंभीर रूप से बीमार पत्नी की देखरेख के लिए पैरोल की मांग को मंजूर करते हुए हाई कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दो सप्ताह की पैरोल दे दी। चौटाला जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में दस साल
की सजा काट रहे हैं। कोर्ट ने पैरोल स्वीकृत करते हुए 50 हजार रुपये का निजी मुचलका भरने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला इस दौरान सिरसा के अस्पताल में ही रहेंगे, जहां उनकी पत्नी भर्ती हैं।
कोर्ट ने यह भी कहा कि चौटाला को यह भी सुनिश्चित कराना होगा कि इस समयावधि में वह अपने द्वारा बताए गए कारण के अलावा किसी अन्य गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। चौटाला ने अपने वकील के माध्यम पैरोल का आवेदन किया था, जिसमें कहा गया था कि उनकी पत्नी आइसीयू में भर्ती हैं और वह अपनी पत्नी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं। याची को इस साल की शुरुआत में पैरोल दी गई थी और पैरोल के दिशानिर्देशों के तहत वह पैरोल पाने का हकदार है। ज्ञात हो कि वर्ष 1999-2000 में जेबीटी शिक्षकों की भर्ती में घोटाले में उन्हें सजा सुनाई गई थी।