Saturday, November 11, 2017

GST में सबसे बड़ा बदलाव; 211 वस्तुएं सस्ती, रेस्तरां बिल पर 18% के बदले 5% टैक्स

साभार: भास्कर समाचार
GST लागू होने के 132 दिन बाद शुक्रवार को इसमें सबसे बड़ा बदलाव किया गया। जीएसटी काउंसिल ने 211 कैटेगरी की वस्तुओं पर टैक्स घटा दिया। अब तक 228 कैटेगरी की वस्तुओं पर 28% टैक्स था। इनमें से 178
पर टैक्स 18% कर दिया गया। यानी अब सिर्फ 50 वस्तुओं पर 28% टैक्स लगेगा। एसी, वाशिंग मशीन, पेंट, वार्निश, सीमेंट पर पहले के जैसे 28% टैक्स बना रहेगा। जिन कारोबारियों पर टैक्स की देनदारी नहीं है, उन्हें देरी से रिटर्न फाइल करने पर रोजाना 20 रु. जुर्माना लगेगा। जिन पर देनदारी है, उन्हें रोजाना 50 रु. जुर्माना देना पड़ेगा। अभी यह सबके लिए 200 रु. था। सभी बदलाव 15 नवंबर से लागू होंगे। रेस्तरां पर अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा, लेकिन रेस्तरां कारोबारियों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट खत्म कर दिया गया है। अभी तक एसी रेस्तरां के लिए 18% और नॉन-एसी के लिए 12% टैक्स का प्रावधान था।