Monday, November 27, 2017

देश में पहली बार: 12 साल तक की बच्ची से रेप पर फांसी, छेड़छाड़ पर 1 लाख जुर्माना: मध्यप्रदेश सरकार ने बनाया क़ानून

साभार: भास्कर समाचार
देश में पहली बार मध्यप्रदेश सरकार ने दुष्कर्मियों के लिए फांसी की सजा वाला कानून मंजूर कर लिया है। 12 साल तक की बच्ची से दुष्कर्म और इससे ज्यादा उम्र की युवती-महिला से सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को मौत
की सजा दी जाएगी। छात्राओं और महिलाओं का पीछा कर छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों पर एक लाख रु. तक जुर्माना होगा। राज्य कैबिनेट ने रविवार को कानून में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। पिछली कैबिनेट में मंत्रियों ने कहा था कि फांसी की सजा का प्रावधान होने पर दुष्कर्मी पीड़िता को जान से मार डालेंगे। 25 नवंबर को सीएम ने पुलिस अधिकारियों से बात की। इसके बाद विधेयक के प्रावधानों पर सहमति बनी। सोमवार से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बिल पेश होगा। यहां से पास होने के बाद राज्यपाल को भेजा जाएगा। फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय जाएगा। वह इसे राष्ट्रपति को भेजेगा। वहां से हस्ताक्षर के बाद संशोधन हो सकेगा।