साभार: जागरण समाचार
हरियाणा के 182 पॉलीटेक्निक कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। तकनीकी शिक्षा निदेशालय ने छात्रों की विस्तृत हाजिरी और रिकार्ड-कीपिंग के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। नई व्यवस्था
के मुताबिक पॉलीटेक्निक कॉलेजों को अब छह साल तक हाजिरी का रिकार्ड सुरक्षित रखना होगा। इससे अधिक अवधि के रिकॉर्ड के निपटारे के लिए विशेष नीति बनाई गई है।
हरियाणा के तकनीकी शिक्षा निदेशालय ने राज्य सूचना आयोग के करीब ढाई माह पहले दिए गए आदेश का अनुपालन करते हुए रिकार्ड कीपिंग के दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य सूचना आयुक्त हेमंत अत्री ने 5 सितंबर को यह आदेश जारी किए थे, जिसके बाद 145 प्राइवेट, 33 सरकारी और चार सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निक कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को राहत मिली।
राज्य सूचना आयुक्त ने महेंद्रगढ़ के देवेंद्र यादव की अपील पर बीकेएल पॉलीटेक्निक नारनौल समेत विभिन्न संस्थानों में छात्रों का हाजिरी रिकार्ड सही ढंग से लागू नहीं करने पर कड़ी फटकार लगाई थी। विभाग के प्रधान सचिव तथा महानिदेशक को विस्तृत दिशा-निर्देश एक माह के भीतर जारी करने के आदेश भी दिए गए थे। हेमंत अत्री के आदेश पर तकनीकी शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने रिकार्ड-कीपिंग और रिकार्ड के निपटारे के लिए सात सूत्री दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत प्रत्येक पॉलीटेक्निक में हाजिरी का रिकार्ड छह साल के लिए सुरक्षित रखना होगा।