साभार: जागरण समाचार
प्रद्युम्न हत्याकांड में सीबीआइ द्वारा गिरफ्तार छात्र को वयस्क के दायरे में रखा जाए या नहीं, इस बारे में बुधवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में कोई फैसला नहीं हो सका। अब इस बारे में 6 दिसंबर को बहस के बाद ही
बोर्ड फैसला करेगा। इस बारे में बोर्ड ने कार्यवाही शुरू कर दी है। यही नहीं अभियुक्त छात्र का फिंगर प्रिंट लेने की अनुमति सीबीआइ को दी जाए या नहीं और छात्र के परिजनों द्वारा आयु प्रमाण पत्र सीधे सीबीआइ के पास जमा कराया जाए या बोर्ड के पास, इस पर भी उसी दिन बहस होगी।
गांव भोंडसी के नजदीक स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल के छात्र प्रद्युम्न की हत्या स्कूल के ही बाथरूम में 8 सितंबर को गला रेतकर कर दी गई थी। हत्या के आरोप में एसआइटी ने बस सहायक अशोक को गिरफ्तार था, जिसे विशेष अदालत से जमानत मिल चुकी है। सीबीआइ ने इसी मामले में 11वीं कक्षा के एक छात्र को अभियुक्त मानते हुए गिरफ्तार किया है। जिस तरीके से हत्या की गई है उसे देखते हुए छात्र को वयस्क के दायरे में रखा जाए, यह तर्क सीबीआइ के अधिवक्ता ही नहीं बल्कि प्रद्युम्न के पिता वरुणचंद ठाकुर के अधिवक्ता सुशील टेकरीवाल भी बोर्ड के सामने रख चुके हैं।
सीबीआइ छात्र के ¨फगर ¨पट्र्स लेना चाहती है। साथ ही यह भी चाहती है कि अभियुक्त छात्र के परिजनों से जब कोई भी प्रमाण पत्र मांगा जाए तो सीधे उपलब्ध कराए न कि बोर्ड के पास जमा कराए। अभियुक्त छात्र की ओर से बोर्ड के सामने कहा गया है कि जो भी प्रमाण पत्र सीबीआइ को चाहिए वह बोर्ड से ले। बोर्ड के पास उसकी तरफ जमा करा दिया जाएगा।
बस सहायक अशोक की पेशी आज: प्रद्युम्न हत्याकांड में एसआइटी द्वारा गिरफ्तार किए गए बस सहायक अशोक की पेशी विशेष अदालत में बृहस्पतिवार को होगी।