Friday, November 24, 2017

अतिथि अध्यापकों के पदों को रिक्त मानकर करे विभाग तबादले - हाई कोर्ट

साभार: भास्कर समाचार
हरियाणा में गेस्ट टीचर्स के पदों को खाली मानते हुए हरियाणा सरकार रेगुलर को ट्रांसफर करें। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में ये निर्देश देते हुए विभिन्न जिलों में कार्यरत रेगुलर जेबीटी टीचर्स की 30
याचिकाओं का निपटारा किया है। जस्टिस जीएस संधावालिया ने याची पक्ष की दलीलों से सहमति जताते हुए कहा कि गेस्ट टीचर्स की वजह से ही रेगुलर टीचर्स अपने गृह जिलों में नियुक्ति पाने में सफल नहीं हो पा रहे। शिक्षा विभाग का रेगुलर टीचर्स की बजाय गेस्ट टीचर्स को ज्यादा वरीयता देना न्यायसंगत नहीं है। हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि गेस्ट टीचर्स वाले सभी पदों को खाली मान कर नए सिरे से याचिकाकर्ताओं का ट्रांसफर क्लेम कंसिडर किया जाए तथा हाईकोर्ट के फैसले की सर्टिफाइड कॉपी मिलने के तीन महीने की अवधि में यह प्रक्रिया पूरी की जाए। अपने होम डिस्ट्रिक्ट की जगह मेवात अन्य जिलों में आठ से दस साल की नौकरी कर रहे सैकड़ों नियमित जेबीटी शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर यह मुद्दा उठाया कि सरकार शिक्षा विभाग गेस्ट टीचर्स को संरक्षण दे रहे हैं और उनके पदों को खाली नहीं मानते जिससे उनको अपने गृह जिलों में नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। ये शिक्षक वर्ष 2004, 2008 2011 से ही सैकड़ों किलोमीटर दूर मेवात अन्य जिलों में सेवाएं दे रहे हैं।  
याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील जगबीर मलिक ने सुनवाई के दौरान बेंच को बताया कि तिलकराज केस में 30 मार्च 2011 को हाईकोर्ट ने सभी पदों पर रेगुलर टीचर्स की भर्ती करने गेस्ट टीचर्स को हटाने के आदेश दिए थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना था। बावजूद इसके सरकार गेस्ट टीचर्स को हटाने की बजाय उनके पदों को ही रिक्त नहीं मान रही और इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी में भी स्पेशल क्लॉज 8 बना दिया जिसके अनुसार गेस्ट टीचर्स वाले पद पर किसी रेगुलर टीचर्स का ट्रांसफर नही हो सकता। 

2010 के सरकार के पत्र को खारिज किया: जस्टिस संधावालिया ने गे्ट टीचर्स को हटाने के हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार बार दिए गए आदेशों का विस्तृत हवाला देते हुए शिक्षा विभाग सरकार द्वारा 31 मार्च 2010 को जारी पत्र ही खारिज कर दिया जिसमें गेस्ट टीचर्स के पदों को खाली मानने का निर्देश विभाग ने जारी किया था। हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए इंटर स्टेट ट्रांसफर पॉलिसी का क्लॉज 8 भी अमान्य करार दिया है जिसमें गेस्ट टीचर्स की सीट को इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ड्राइव में खाली नहीं माना जाता था। अब इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी में गेस्ट टीचर्स की पोस्ट भी खाली मानी जायेगी।