साभार: जागरण समाचार
परीक्षार्थी के नाम में गलती होने पर अब ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। अभिभावक के शिकायत देने पर स्कूल के प्रधानाचार्य उसे अपने स्तर पर सुधारेंगे। बोर्ड मुख्यालय स्तर पर यह सुधार मान्य होगा। छात्रों के
अभिभावक व स्कूल इंचार्ज की तरफ से शिकायत रहती है कि जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व सैनिकों के बच्चों के मामले में नाम में गलती होने पर शुद्धि नहीं की जाती है। दाखिला खारिज रजिस्टर में खंड व जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से विद्यालय के रिकॉर्ड को प्रति हस्ताक्षरित नहीं किया जाता है। इसका समाधान करने के लिए हरियाण विद्यालय शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में सभी डीईओ की बैठक बुलाई गई। डीईओ ने इस पर सुझाव दिए। बोर्ड के सचिव ने निर्णय लिया कि डीईओ अपने जिले में बीईओ व प्रधानाचार्यो को निर्देश देंगे कि भविष्य में यदि किसी भी छात्र के जन्म प्रमाण पत्र, सेना मुख्यालय के रिकॉर्ड व स्कूल स्थानांतरण के आधार पर रिकॉर्ड में दर्ज करते समय विवरणों में कोई लिपिकीय त्रुटियां रह जाती है तो स्कूल के प्रधानाचार्य प्रति हस्ताक्षरित कर उसे सुधारेंगे। छात्र के नाम, माता व पिता का नाम और जन्म तिथि की अशुद्धियां दूर की जा सकेंगी। बोर्ड निदेशालय से सभी डीईओ को जारी पत्र में कहा गया है कि दाखिला रजिस्टर में तीन वर्ष तक शुद्धि करने व की गई कटिंग को प्रति हस्ताक्षरित कर सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं।