साभार: भास्कर समाचार
डेरा प्रमुख राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में हिंसा भड़काने और देशद्रोह के आरोप में हनीप्रीत समेत 15 लोगों के खिलाफ एसआईटी ने मंगलवार को सीबीआईकोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी।
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम 1200 पन्नों में हनीप्रीत के गुनाहों की गाथा लिखी है। एफआइआर नंबर 345 में हनीप्रीत के साथ-साथ चमकौर और गुरमीत सिंह के पीए राकेश कुमार को भी मुख्य आरोपी बनाया गया है। जबकि इसी चालान में सुरेंद्र धीमान, गुरमीत, शरणजीत कौर, दिलावर सिंह, गोंविद, प्रदीप कुमार, गुरमीत कुमार, दान सिंह, सुखदीप कौर, सीपी अरोड़ा, खरैती लाल के खिलाफ भी आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया गया है। एसआईटी ने 25 अगस्त को हुए दंगों के दौरान घटना स्थलों पर तैनात ड्यूटी मजिस्ट्रेट और उस एरिया में तैनात पुलिस कर्मियों और पुलिस अधिकारियों को मामले में गवाह बनाया है। बड़ा सवाल यह है कि इस पूरी हिंसा की साजिश 17 अगस्त को सिरसा स्थित डेरे में हुई मीटिंग में रचा गया था। ऐसे में डेरे के मुखिया गुरमीत राम रहीम का नाम कहीं भी चार्जशीट में नहीं दर्शाया गया है, जबकि डेरे में बाबा की बिना जानकारी के कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता। पुलिस इस मामले में साइलेंट है। जबकि देशद्रोह के सभी मुख्य आरोपी गुमीत सिंह के सबसे खास लोग हैं, जो उसे बताए बिना कुछ भी नहीं कर सकते थे।
आदित्य इंसां पर जल्द घोषित होगा एक लाख का इनाम: चालान में एसआईटी ने आदित्य इंसां के पकड़ पाने का भी जिक्र किया है। वहीं, सूत्रों के अनुसार पुलिस डा. आदित्य के खिलाफ जल्द ही इनाम घोषित कर देगी। पंचकूला पुलिस ने डीजीपी हरियाणा को इस संबंध में एक पत्र भी लिखा है, जिसमें पुलिस ने कहा है कि डॉ. आदित्य पर इनाम घोषित करने के लिए कहा गया है। डॉ. आदित्य पर पुलिस 1 लाख रुपये का इनाम घोषित करने पर पर विचार कर रही है। इस मामले में पुलिस को सप्लीमेंटरी चालान भी पेश करेगी।
सुरेंद इंसा ने लगाई जमानत याचिका, कोर्ट ने की खारिज: पंचकूला पुलिस ने चालान दोपहर को पेश किया, लेकिन उससे पहले ही सुरेंद्र इंसा की ओर से एडवोकेट सुरेश रोहिला और उदित मेंहदीरत्ता की ओर से जमानत याचिका को लगाया गया। दलील दी गई कि सुरेंद्र की गिरफ्तारी 30 अगस्त को की गई थी। जिसके चलते पुलिस ने 90 दिन में चालान देना था। ये दिन सोमवार को पूरे हो गए थे। जिसके चलते सुरेंद्र इंसा की जमानत याचिका को दायर किया गया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसों का भी जिक्र किया गया। जबकि डिस्ट्रीक अटॉर्नी ने कोर्ट में कहा, कि सुरेंद्र को 31 अगस्त को कोर्ट में पेश किया गया था। लिहाजा कानून के हिसाब से उसके 90 दिन कोर्ट में पेश करने के बाद से शुरू होते हैं। जिस पर कोर्ट ने सुरेंद्र की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
इन सबूतों के दम पर पुलिस साबित करेगी आरोप:
इन सबूतों के दम पर पुलिस साबित करेगी आरोप:
- साजिश रचने वाले सभी आरोपियों की मोबाइल लोकेशन ली गई है, जिसमें एक दो आरोपी को छोड़कर बाकी सभी की सिरसा के डेरे की लोकेशन मिली है।
- पंचकूला में दंगा होने से पहले जहां भी लोग जमा हुए थे, वहां पुलिस ने फोटो ग्राफी करवाई थी, जिसमें कुछ आरोपियों की भी तस्वीरें हैं।
- 25 अगस्त को हुए दंगों के दौरान भी कुछ लोगों की तस्वीरें पुलिस के पास हैं, कुछ वीडियो भी हैं, जिसमें आरोपी नजर रहे हैं।
- इन सभी आरोपियों की 25 अगस्त के दिन की लोकेशन सीडीआर को लगाया गया है। इस सीडीआर में ये आरोपी यहां पंचकूला एरिया में हैं।
- इन सभी की आपस की कॉल डिटेल की कॉपी को भी लगाया गया है। जिसमें आपस की बातों के बारे में जिक्र किया गया है।
- जिन आरोपियों को पकड़ा गया है, उनके कबूलनामों को भी लगाया गया है, जिसमें एक दूसरे के बारे में बताया जाना भी शमिल है।
- जबकि हनीप्रीत के लैपटॉप और मोबाइल को भी लैब में जांच के लिए भेजा गया है।