साभार: जागरण समाचार
लाहौर हाईकोर्ट ने 2008 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद की नजरबंदी को खत्म करने का आदेश दिया है। जल्द ही हाफिज सईद रिहा हो जाएगा और उसके
कहीं भी आने-जाने से प्रतिबंध हट जाएगा। प्रतिबंधित जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद के सिर पर अमेरिका ने एक करोड़ डॉलर (करीब 65 करोड़ रुपये) का इनाम रख रखा है। हाफिज सईद इसी साल जनवरी से नजरबंद है। पाकिस्तान के पंजाब सरकार की नजरबंदी और तीन महीने बढ़ाने की याचिका को बुधवार को पंजाब के न्यायिक समीक्षा बोर्ड ने खारिज कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जजों वाले बोर्ड ने कुछ ही दिनों में 30 दिनों की नजरबंदी पूरी होने पर हाफिज सईद को रिहा करने का आदेश दिया है। बोर्ड की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस अब्दुल समी खान ने कहा कि हाफिज सईद अगर किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो सरकार को उसे रिहा करने का आदेश दिया गया है। अगर पंजाब सरकार ने जल्द ही उसे किसी अन्य मामले में बंदी नहीं बनाया तो वह कुछ ही दिनों में पाकिस्तान में आजाद घूमेगा। पाकिस्तानी न्यायिक बोर्ड के फैसले से पहले केंद्रीय वित्त मंत्रलय के अधिकारी ने सईद की नजरबंदी को सही साबित करने के लिए कुछ अहम सुबूत भी पेश किए। लेकिन बोर्ड इन दलीलों से संतुष्ट नहीं हुआ। गौरतलब है कि भारत ने बार-बार पाकिस्तान को मुंबई आतंकी हमले की फिर से जांच करने को कहा है। साथ ही हाफिज सईद और लश्कर ए तैयबा के कमांडर जाकिर रहमान लखवी की भारत के दिए सुबूतों के आधार पर कोर्ट में सुनवाई कराने की मांग की है।