साभार: भास्कर समाचार
जाट आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन के दौरान मुरथल में गैंगरेप के मामले में बुधवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को मामले की जांच कर रही एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट देने के निर्देश
दिए हैं। इस पर सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने जांच अधिकारियों की काल डिटेल फाइनल रिपोर्ट सौंपने के लिए समय देने की मांग की। इस पर जस्टिस अजय कुमार मित्तल जस्टिस अमित रावल की खंडपीठ ने 7 दिसंबर के लिए अगली सुनवाई तय की। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई से पहले काल डिटेल, एसआईटी द्वारा दर्ज किए 573 गवाहों के बयान की प्रति और जांच रिपोर्ट कोर्ट में दिए जाने और एमिकस क्यूरी (अदालत के सहयोगी) वकील अनुपम गुप्ता को भी इसकी प्रति देने की बात कही। हाईकोर्ट ने मामले की पिछली सुनवाई 6 नवंबर को हरियाणा सरकार को आदेश दिया था कि वो मामले की जांच से जुड़े अफसरों के मोबाइल की काल डिटेल कोर्ट में पेश करे। एमिकस क्यूरी ने कहा था कि ममता सिंह की अगुवाई वाली टीम सही जांच दिशा में नहीं कर रही है।