साभार: भास्कर समाचार
हरियाणा में 109 जजों की भर्ती के लिए 16 जुलाई को हुए एग्जाम का पेपर हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (रिक्रूटमेंट) और एडिशनल सेशन जज बलविंदर कुमार शर्मा ने ही लीक किया था। उसने पैसे के बदले नहीं,
बल्कि एग्जाम टॉप करने वाली महिला वकील सुनीता के हनी ट्रैप में फंसकर पेपर लीक किया। शुक्रवार को जिला अदालत में दायर चार्जशीट में चंडीगढ़ पुलिस ने यह दावा किया है। इसके मुताबिक सुनीता से मिलने के लिए जज कई बार सेक्टर-18 के मंदिर स्थित उसके कमरे पर भी गया। मंदिर में ही उसने सुनीता को पेपर दिया, जो आगे 10-10 लाख रु. तक में बेचा गया। 2140 पेज की चार्जशीट में सुनीता जज बलविंदर के क्लोज रिलेशन दिखाने के लिए पुलिस ने यह भी बताया है कि दोनों एक साथ कहां-कहां घूमने गए। माेबाइल फोन की टावर लोकेशन के साथ कई टेक्नीकल एवीडेंस भी लगाए हैं। जज सुनीता दोनों फिलहाल जेल में हैं।
सेक्टर-18 के मंदिर में पेपर लीक: चार्जशीट के मुताबिक जज बलविंदर सेक्टर 18 के सनातम धर्म मंदिर में सुनीता से मिलने गए थे। यहां पर वह अकेली रहती थी। यहीं पर जज ने सुनीता को उसके पास होने के लिए पेपर दिया और खुद चले गए। इसके बाद सुनीता ने आगे पेपर लीक किया।
सीक्रेट नंबर बरामद, 1100 बार बात: जज व सुनीता के बीच जिस सीक्रेट नंबर से बातचीत होती थी, पुलिस ने वह भी ढूंढ लिया है। इस नंबर की कॉल डिटेल और टावर लोकेशन भी चार्जशीट में लगाई हैं। दोनों के बीच करीब 1100 बार बातचीत हुई। ऑफिशियल नंबर पर भी 700 बार बातचीत हुई है।
ये है मामला: पिंजौर की वकील सुमन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पेपर डेढ़ करोड़ में बिका है। उसने सुशीला नाम की लड़की से लेक्चर की ऑडियो क्लिप मांगी थी, लेकिन उसने गलती से सुनीता के साथ बातचीत की ऑडियो भेज दी। इसमें पेपर को लेकर बातचीत थी। हाईकोर्ट ने जांच शुरू की तो पता चला कि तत्कालीन रिक्रूटमेंट रजिस्ट्रार बलविंदर कुमार शर्मा के फोन से सालभर में 760 बार सुनीता से बात हुई थी। सुनीता ने ही एग्जाम टॉप भी किया। बाद में कोर्ट ने परीक्षा रद्द कर दी।
चार्जशीट होती तो रविवार को बाहर जाती सुनीता: आरोपी की गिरफ्तारी के 60 दिन के भीतर चार्जशीट दायर करना जरूरी है। सुनीता की गिरफ्तारी के 60 दिन 7 जनवरी को पूरे हो रहे हैं। शनिवार तक चार्जशीट दायर नहीं होती तो रविवार को उसे जमानत मिल जाती। इसलिए चंडीगढ़ पुलिस ने जल्दबाजी में चार्जशीट दायर कर दी। इसमें दो ही आरोपी बताए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि जांच अभी अधूरी है। कई और आरोपी जुड़ सकते हैं।
चार्जशीट होती तो रविवार को बाहर जाती सुनीता: आरोपी की गिरफ्तारी के 60 दिन के भीतर चार्जशीट दायर करना जरूरी है। सुनीता की गिरफ्तारी के 60 दिन 7 जनवरी को पूरे हो रहे हैं। शनिवार तक चार्जशीट दायर नहीं होती तो रविवार को उसे जमानत मिल जाती। इसलिए चंडीगढ़ पुलिस ने जल्दबाजी में चार्जशीट दायर कर दी। इसमें दो ही आरोपी बताए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि जांच अभी अधूरी है। कई और आरोपी जुड़ सकते हैं।