साभार: जागरण समाचार
आइएएस वीएस कुंडू की बेटी वर्णिका कुंडू से छेड़छाड़ के प्रकरण में विकास बराला को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। विकास हरियाणा भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला का बेटा है। केस में सह
अभियुक्त उसके दोस्त आशीष ने अभी हाई कोर्ट में जमानत याचिका नहीं दायर की है। विकास बराला के अधिवक्ता ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ बाद में धाराएं जोड़ कर उसे गिरफ्तार किया गया था। लड़की ने पहले इन धाराओं के तहत शिकायत ही नहीं की थी। इस केस को बाद में गढ़ कर तैयार किया गया। उनका मुवक्किल 9 अगस्त से जेल में हैं। जाँच पूरी हो चुकी है। इसलिए उसे जमानत दी जाए। निचली अदालत चार बार जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। आशीष और विकास पर आरोप है कि 5 अगस्त की रात दोनों ने अपनी कार से वर्णिका कुंडू की कार का पीछा करते हुए हाउसिंग बोर्ड चौक पर उसकी कार रुकवा ली थी। इसके बाद कार का दरवाजा खोल अपहरण की कोशिश की थी।
दूसरी तरफ अभियोजन पक्ष के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याची प्रभावशाली है। वह केस को प्रभावित कर सकता हैं। इसलिए निचली अदालत को ट्रायल के लिए टाइम बाउंड किया जाए। इस पर जस्टिस लीजा गिल ने कहा कि वह ट्रायल कोर्ट को कोई समय सीमा नही दे रहीं। यदि अभियोजन को लगे कि याची केस को प्रभावित कर रहा है तो अभियोजन हाई कोर्ट की शरण ले सकता है।