साभार: भास्कर समाचार
सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 3 प्रतिशत कोटा तो मिलेगा, लेकिन अपनी ही कैटेगरी में। यानी अगर एससी अथवा बीसी वर्ग का कोई खिलाड़ी नौकरी के लिए आवेदन करता है तो उसे खेल कोटे के लाभ केवल
एससी अथवा बीसी के लिए आरक्षित पदों पर ही (होरिजेंटल) दिया जा सकेगा। अब तक उन्हें अलग से आरक्षण का लाभ दिए जाने का प्रावधान था। राज्य के खेल एवं युवा मामले विभाग ने इसके लिए राज्य सरकार को मुख्य सचिव की ओर से 15 जुलाई, 2014 को जारी नियमों में बदलाव करने का सुझाव दिया है। सरकार ने इस बारे में कानूनी राय लेने के बाद बदलाव करने पर सहमति जताई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य की सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 3 प्रतिशत खेल कोटे का लाभ देने के लिए बनाए गए पात्रता नियमों को मंजूरी दे दी है। इसमें ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में केवल हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी भी ग्रुप ए की नौकरी के लिए पात्र माने जाएंगे। इसी तरह अन्य खेलों की ग्रेडिंग के मुताबिक मैडल और भागीदारी के मुताबिक ग्रुप- ए, बी, सी और डी के लिए पात्रता तय की गई हैं।