साभार: जागरण समाचार
हरियाणा प्रदेश में बिना मान्यता के चल रहे निजी स्कूलों के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव(एसीएस) को अवमानना का नोटिस जारी किया है। नोटिस में
हाई कोर्ट ने एसीएस को पूछा है कि क्यों न आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। हाई कोर्ट ने यह नोटिस भिवानी निवासी विजय कुमार की याचिका पर जारी किया है। याचिका संख्या सीडब्ल्यूपी 15225 ऑफ 2012 के अंतर्गत शिक्षा विभाग के एडीशनल चीफ सेक्रेटरी ने हलफनामा दिया था कि प्रदेश में चल रहे सभी फर्जी स्कूल (बिना मान्यता) चार माह के अंदर बंद करा दिए जाएंगे। क्योंकि ये निजी स्कूल हरियाणा स्कूली शिक्षा नियमावली 2011 का भी उल्लंघन कर रहे हैं। 19 जनवरी को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि शिक्षा विभाग अपने ही पूर्व आदेशों की अवहेलना करते हुए कोर्ट को गुमराह कर रहा हैं। बता दें कि स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार व महामंत्री भारत भूषण बंसल की ओर से हाई कोर्ट में याचिका (पीआइएल) डाली गई है। याचिका के मुताबिक हिसार, भिवानी और रेवाड़ी जिले में करीब 450 निजी स्कूल बिना मान्यता के ही फर्जी तरीके से चलाए जा रहे हैं। इनमें 70 स्कूल भिवानी और 108 निजी स्कूल रेवाड़ी जिले में हैं। इन स्कूलों ने न सिर्फ किसी भी बोर्ड से कोई मान्यता नहीं ले रखी हैं, बल्कि ये स्कूल शिक्षा नियमावली 2011 के नियमों को भी पूरा नहीं कर रहे हैं।