साभार: जागरण समाचार
हरियाणा में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट शिक्षण संस्थानों के दाखिलों में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने
पर पहले ही रोक लगा चुका है। अब सरकारी नौकरियों में आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। यह याचिका सुनील और कुछ अन्य लोगों ने दायर की है। इसमें हरियाणा में छह हजार क्लर्को की नियुक्ति प्रक्रिया में आर्थिक आधार पर दिए गए 10 फीसद आरक्षण को चुनौती दी गई थी। याची के वकील आरएस ढुल की दलील थी कि आर्थिक आधार पर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। हाई कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आर्थिक आधार पर आरक्षण पर रोक लगा दी। इसलिए नौकरियों में भी तरह का आरक्षण देना न्यायसंगत नहीं है। याचियों के वकील ने हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट द्वारा गुजरात में आर्थिक आधार पर आरक्षण को रद करने के फैसले की प्रति भी हाई कोर्ट को सौंपी।