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नई दिल्ली में रहने वाले अनिल
सक्सेना ने 15 दिनों पहले अपने बैंक की एक शाखा में लगे चेक ड्रॉप बॉक्स
में एक चेक डाला था, लेकिन अब तक उनके खाते में पैसे नहीं आए हैं। उनको यह
समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। वह चेक एकाउंट पेयी था और
उन्होंने जमा करते समय पर्ची भी ली थी। ऐसे में उसके दुरुपयोग की संभावना
भी नहीं है। सवाल यह है कि उनके पास अब तक पैसे क्यों नहीं आ सके हैं? परेशान अनिल बैंक की उस शाखा में गए जहां उन्होंने चेक ड्रॉप बॉक्स
में चेक डाला था। चेक डिपॉजिट की पर्ची साथ ले कर वह पूछताछ करने गए।
पूछताछ करने से पता चला कि वहां से उस चेक को उठाया गया है और क्लियरिंग के
लिए भेजा गया है। अनिल को कहा गया कि वह बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर बात करें और पता लगाएं कि वह चेक अब तक क्लियर क्यों नहीं हुआ। वास्तव में यह बैंक की ही जिम्मेवारी बनती है कि वह इस प्रकार की समस्याओं का निपटारा अपने स्तर पर कर दे। जानिय क्या हैं आरबीआई की गाइडलाइन्स:- ग्राहक को तुरंत सूचना दी जाए: एक बैंक ग्राहक के तौर पर आपके लिए यह जानना जरूरी है कि अगर कोई चेक रास्ते में या क्लियरिंग प्रॉसेस के दौरान खो जाता है, तो इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन्स क्या हैं। अगर कोई चेक रास्ते में खो जाए या क्लियरिंग प्रॉसेस के दौरान खो जाए या पेइंग बैंक के ब्रांच से खो जाए, तो बैंक का यह उत्तरदायित्व है कि वह इस बात की जानकारी उस ग्राहक को दे जिसने चेक जमा किया है। यह सूचना पाते ही वह ग्राहक उस व्यक्ति से स्टॉप पेमेंट का आदेश देने के लिए कहेगा, जिसने वह चेक उसको जारी किया है।
- बैंक को उठानी होगी पूरी जिम्मेदारी: आरबीआई की इस संबंध में जो गाइडलाइंस हैं, उनमें साफ कहा गया है कि चेक खोने की जिम्मेदारी पूरी तरह से कलेक्टिंग बैंक (जो बैंक आपका चेक कलेक्ट कर रहा है) की है। चेक जारी करने वाले व्यक्ति से डुप्लिकेट चेक हासिल करने में उस ग्राहक का जितना भी खर्च आएगा, उसे ग्राहक को वापस करने की जिम्मेदारी उसी बैंक की है। इसके अलावा डुप्लिकेट चेक हासिल करने में जो देरी हुई है, उस अवधि का ब्याज उस ग्राहक को देने की जिम्मेदारी भी उसी बैंक की है।
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साभार: भास्कर समाचार
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