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भले ही तकनीक की वजह से हमारी बैंकिंग आसान हो गई है, लेकिन इसके
बावजूद कई बार ग्राहकों को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। कई बार
ऐसा देखा जाता है कि बैंक कस्टमर किसी एटीएम से पैसे निकालने का प्रयास
करता है, उसके खाते से पैसे कट भी जाते हैं, लेकिन पैसे नहीं आते। सवाल यह
है कि ऐसा होने पर आपको क्या करना चाहिए?
क्या है उपाय: एक बैंक कस्टमर के तौर पर आपको अपना डेबिट कार्ड जारी करने वाले बैंक
के पास इसकी शिकायत करनी चाहिए। आपका ट्रांजेक्शन चाहे अपने बैंक के एटीएम
पर फेल हुआ हो या दूसरे बैंक के एटीएम पर, आपको अपने बैंक के पास ही
शिकायत
करनी चाहिए।
क्या है आरबीआई का निर्देश: चूंकि यह पैसा आपको नहीं मिला, ऐसे में कायदन यह आपको वापस मिलना
चाहिए। इसके लिए आरबीआई ने एक समय सीमा भी तय कर रखी है। मई 2011 में
आरबीआई की ओर से जारी किए गए निर्देश के अनुसार, ऐसी शिकायत मिलने के सात
कार्यदिवसों (वर्किंग डेज) के भीतर बैंक को उस कस्टमर के खाते में पैसे
वापस कर देने होंगे। मई 2011 के इस निर्देश के पहले यह अवधि 12 दिन थी।
किसको मिलता है मुआवजा: अगर सात कार्यदिवसों के भीतर उस कस्टमर के खाते में पैसे वापस नहीं
आए, तो वह कस्टमर मुआवजे का हकदार होता है। सात दिनों के बाद पैसे वापस आने
में जितने दिनों की देरी होती है, बैंक को हर दिन 100 रुपए के हिसाब से
कस्टमर को मुआवजा देना होता है। आरबीआई की ओर से जारी यह निर्देश एक जुलाई
2011 से लागू है। निर्देश के अनुसार, कस्टमर की ओर से इस बारे में कोई शिकायत न किए
जाने की स्थिति में भी बैंक की यह जिम्मेदारी है कि वह उसे मुआवजा दे।
किसको नहीं मिलता मुआवजा: लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। आरबीआई के निर्देश के अनुसार, अगर
कोई बैंक कस्टमर अपना ट्रांजेक्शन फेल होने के 30 दिनों के भीतर बैंक से
इसकी शिकायत नहीं करता, तो वह व्यक्ति इस मुआवजे को पाने का हकदार नहीं
होता।
लोकपाल से कर सकते हैं शिकायत: अगर बैंक उस कस्टमर की शिकायत पर ध्यान नहीं देता, तो ऐसी स्थिति में
बैंक कस्टमर के पास यह अधिकार है कि वह अपनी समस्या स्थानीय बैंकिंग लोकपाल
के समक्ष करे।
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साभार: भास्कर समाचार
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