Wednesday, August 6, 2014

बैंक खाता खुलवाने में अब एड्रेस प्रूफ नहीं बनेगा अड़चन

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भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा नोटिफिकेशन के बाद अब बैंक में खाता खुलवाना अब और आसान हो गया है। ऐड्रेस प्रूफ को लेकर होने वाली दिक्‍कतों को घटाने की कोशिश की गई है। नए नियम के तहत अब किसी भी तरह के ऐड्रेस प्रूफ (परमानेंट या लोकल) से बैंक में खाता खुल सकेगा। इसके अलावा, आरबीआई की इस पहल से ट्रांसफरेबल जॉब वाले लोगों के अलावा दूसरे स्थानों पर मजदूरी करने जाने वाले लोगों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। मौजूदा स्थिति यह है कि ऐसे लोगों को बैंक खाता खोलने में काफी मुश्किल आती है।  
क्या है पूरा नोटिफिकेशन: 

  • बैंक खाता खोलते समय किसी व्यक्ति को केवल एक ही ऐड्रेस प्रूफ ही देना होगा। परमानेंट ऐड्रेस प्रूफ या लोकल ऐड्रेस प्रूफ में से कोई भी एक जमा करके खाता खोला जा सकता है।
  • बैंक में अपडेशन के लिए किसी एक पते का इस्‍तेमाल किया जा सकता है। बस इसके लिए ऐड्रेस प्रूफ देना होगा।
  • यदि खाताधारक अपना पता बदल देता है तो उसे नया ऐड्रेस प्रूफ अगले छह महीने के भीतर जमा करना होगा।
  • यदि खाताधारक का यह पता बदल जाता है तो उसे बैंक को दो हफ्ते के भीतर नए पते के बारे में सूचित करना होगा।
  • यदि ग्राहक ने ऐसे पते का प्रूफ दिया है जो स्थानीय नहीं है या फिर वह वर्तमान में उस पते पर नहीं रह रहा तो बैंक ग्राहक से स्थानीय पते (जहां उससे पत्राचार किया जा सके) के बारे में शपथ पत्र ले सकता है। यदि उस पते पर कोई पत्र या चेक बुक या एटीएम कार्ड पहुंच जाता है, तो यह उस पते का सत्यापन माना जाएगा।
  • इसके अलावा टेलीफोन पर बातचीत या मौके पर जांच करके भी खाताधारक द्वारा दिए गए इस पते का सत्यापन कराया जा सकता है। 


साभार: भास्कर समाचार
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