नोट: इस पोस्ट को सोशल साइट्स पर शेयर/ ईमेल करने के लिए इस पोस्ट के नीचे दिए गए बटन प्रयोग करें।
Post
published at www.nareshjangra.blogspot.com
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को हरियाणा सरकार को बड़ी राहत देते
हुए 9647 जेबीटी टीचरों का परिणाम घोषित करने की इजाजत दे दी। मामले की
सुनवाई के दौरान हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने कोर्ट से आग्रह किया कि टीचरों
की कमी व सुप्रीम कोर्ट में दिए गए आश्वासन के कारण सरकार को टीचरों की
नियुक्ति करना जरूरी है। याचिकाकर्ता के वकील जसबीर मोर ने इस सवाल उठाते
हुए कहा कि अगर दस्तावेजों की जांच पूर्ण से पहले ही नियुक्ति दे दी गई तो
2011 वाला मामला बना जाएगा जिसमें अधिकतर नियुक्त जेबीटी टीचर संदेह के
घेरे में हैं। कोर्ट के आदेश के बाद दो साल से उनके दस्तावेजों की जांच चल
रही है। इस पर सरकार ने आश्वासन दिया कि वह परिणाम घोषित करने के बाद तब
तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं करेगी जब तक दस्तावेजों की पूर्ण जांच पूरी
नहीं होगी। याचिकाकर्ता के वकील ने सभी तरह के दस्तावेज जिसमें उम्मीदवारों
के प्रमाणपत्रों जिसमें अनुभव, डिग्री खासकर अध्यापक पात्रता परीक्षा के
प्रमाण पत्र की परीक्षा में लिए गए अंगूठे, फोटो व हस्ताक्षर की तकनीकी
जांच पूरी करने की मांग की।
पीठ के निर्देश पर सरकार ने आश्वासन
दिया कि सभी तरह के दस्तावेजों की तकनीकी जांच के बाद ही परिणाम जारी
किए जाएंगे।सरकार की हाई कोर्ट में दी गई अंडरटेकिंग इन टीचर को नियुक्ति
पत्र लेने के लिए कई माह का लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। अंगूठे, फोटो व
हस्ताक्षर की जांच में काफी समय लगता है। राज्य में विधानसभा के संभावित
चुनाव के कारण तो इस सरकार के कार्यकाल में नियुक्ति पत्र मिलना संभव नजर
नहीं आ रहा।
Post
published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभार: जागरण समाचार
For getting Job-alerts and Education News, join our
Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE