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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने वर्ष 2002 में ओमप्रकाश चौटाला शासन काल में
नियुक्त 65 एचसीएस अधिकारियों की भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका पर
सुनवाई 18 सितंबर के लिए स्थगित कर दी। पिछली सुनवाई पर बेंच ने पांच चयनित
और पांच अचयनित उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिका कोर्ट में पेश करने का भी
आदेश दिया था। बेंच का कहा कि वह स्वयं इन उत्तर पुस्तिकाओं को देखना चाहती
है। लगभग 12 साल से चल रहे इस केस में पिछले
साल अप्रैल में हाईकोर्ट के
चीफ जस्टिस एके सिकरी ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट
में ट्रांसफर के कारण वे फैसला नहीं सुना सके और इस केस पर एक साल बाद अब
दोबारा सुनवाई शुरू हुई है। वर्ष 2002 में हुई भर्ती धांधली को लेकर
विधायक करण सिंह दलाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है। हाईकोर्ट के
निर्देश पर पहले 2009 में पहले 12 और उसके बाद 53 एचसीएस अधिकारियों के
भर्ती रिकार्ड हाईकोर्ट के ज्वाइंट रजिस्ट्रार के रूम में जांचे गए थे,
जिसमें धांधली सामने आई थी।
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साभार: जागरण समाचार
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