Thursday, November 2, 2017

हाईवे पर शराब ठेके के लाइसेंस देने वाले अधिकारियों पर क्यों न कार्रवाई की जाए - हाई कोर्ट

साभार: जागरण समाचार 
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद हरियाणा में नेशनल हाईवे पर शराब ठेकों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई। बुधवार को सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने कहा कि
नेशनल हाईवे पर शराब के सभी ठेके बंद कर दिए गए हैं। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि हमने खुद हाईवे पर ऐसे शराब ठेके देखे हैं और उनकी फोटो भी खींची हैं। क्या अब भी सरकार इससे इनकार कर सकती हैं। क्यों न हाईवे पर शराब ठेकों के लाइसेंस देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। इस पर सरकार की ओर पेश वकील ने कहा कि वह इसकी जांच कर अगली सुनवाई पर कोर्ट को जानकारी देंगे। इस पर हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के निर्देश दे दिए हैं।
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने साफ किया कि एक्साइज कॅलिसी में संशोधन कर नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर दायरे में होटल और रेस्टोरेंट में शराब सर्व करने की छूट दी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नही है कि सरकार हाईवे के 500 मीटर दायरे में शराब ठेके खोलने की भी इजाजत दे दे। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को बताया गया कि कई जगहों पर यह शराब के ठेके रात भर चलते हैं। कई जगहों पर देखा गया कि ट्रक ड्राइवरों को शटर उठा कर शराब बेची जा रही है।
हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा कि क्या पॉलिसी बनाए जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के आदेश बरकरार है तो सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू किया जा रहा हैं। सिर्फ शहरों में म्युनिसिपल दायरे में होटल्स और रेस्टोरेंट्स में ही शराब परोसे जाने की इजाजत दी गई हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा है तो नेशनल हाईवे पर चल रहे शराब के ठेकों पर स्थिति स्पष्ट की जाए। दूसरी तरफ इस मामले में पंजाब सरकार ने जवाब देने के लिए समय की मांग की।