साभार: जागरण समाचार
रेयान मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज ने उस याचिका की सुनवाई करने से इन्कार कर दिया है, जिसमें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। जस्टिस यूयू ललित ने याचिका किसी दूसरी बेंच में भेजने को
कहा है। अब चीफ जस्टिस चार दिसंबर को फैसला करेंगे कि कौन सी बेंच इस मामले की सुनवाई करे। गौरतलब है कि गुड़गांव स्थित स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न की हत्या आठ सितंबर को स्कूल के शौचालय में की गई थी। उसका रक्तरंजित शव शौचालय के बाहर मिला था। हरियाणा पुलिस ने हत्या का दोषी बस के कंडक्टर को माना था, लेकिन सीबीआइ ने स्कूल के ही एक अन्य वरिष्ठ छात्र को गिरफ्तार किया है। कंडक्टर को फिलहाल जमानत पर रिहा कर दिया गया है। मामले में रेयान स्कूल के तीन ट्रस्टियों रेयान पिंटो व उनके पिता आगस्टाइन पिंटो व मां ग्रेस पिंटो को 21 नवंबर को हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया था। प्रद्युम्न के पिता वरूण चंद्र ठाकुर ने हाई कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि ट्रस्टियों को दी जमानत रद की जाए। उनका कहना है कि वारदात के बाद सीन ऑफ क्राइम को पूरी तरह से तब्दील कर दिया गया। स्कूल प्रबंधन ने ऐसा ट्रस्टियों के इशारे पर ही किया होगा।