Thursday, November 16, 2017

आम इस्तेमाल की 200 चीजें हुईं सस्ती; केंद्र, राज्य सरकारों ने जारी किए टैक्स घटाने के नोटिफिकेशन

साभार: भास्कर समाचार
आम इस्तेमाल की करीब 200 चीजें और रेस्तरां में खाना बुधवार से सस्ता हो गया। जीएसटी काउंसिल ने 10 नवंबर को इन पर जीएसटी रेट घटाने का फैसला किया था। यह 15 तारीख से लागू हो गया है। जो चीजें सस्ती
हुई हैं उनमें चॉकलेट, कस्टर्ड पाउडर, कॉफी, शैंपू, वाशिंग पाउडर, ब्यूटी प्रोडक्ट, फर्नीचर, घड़ी, कटलरी, सूटकेस, मार्बल और टाइल्स भी शामिल हैं। इनके अलावा डायबेटिक फूड, चश्मे का फ्रेम, चिक्की, इडली-डोसा का घोल और फिनिश्ड लेदर पर भी टैक्स घटाया गया है। केंद्र सरकार ने इन पर सीजीएसटी और और राज्यों ने एसजीएसटी घटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 
जीएसटी काउंसिल ने एसी-नॉन एसी सभी रेस्तरां पर एक समान 5% टैक्स लगा दिया है। हालांकि इसके साथ रेस्तरां कारोबारियों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट खत्म कर दिया गया है। पहले नॉन-एसी रेस्तरां के लिए 12% और एसी रेस्तरां के लिए 18% टैक्स था। इन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलता था। रोजाना 7,500 रुपए से ज्यादा रूम टैरिफ वाले स्टार होटलों के रेस्तरां बिल पर पहले की तरह 18% टैक्स लगेगा। काउंसिल ने 178 वस्तुओं पर टैक्स 28% से घटाकर 18%, आठ वस्तुओं पर 12% से घटाकर 5%, छह वस्तुओं पर 5% से घटाकर 0%, 13 वस्तुओं पर 18% से घटाकर 12% और छह वस्तुओं पर 18% से घटाकर 5% किया गया है। अब 28% टैक्स की श्रेणी में पान मसाला, कोल्ड ड्रिंक्स, सिगार एवं सिगरेट, तंबाकू उत्पाद, सीमेंट, पेंट, एसी, वाशिंग मशीन, फ्रिज, कार, टूव्हीलर जैसे प्रोडक्ट ही रह गए हैं। 
जीएसटी नेटवर्क के सीईओ प्रकाश कुमार ने बताया कि मर्चेंट एक्सपोर्टर गुरुवार से टैक्स रिफंड क्लेम कर सकते हैं। नेटवर्क पर इसके लिए नई सुविधा 'आरएफडी-1ए' शुरू की जा रही है। निर्यातक अभी जुलाई-सितंबर का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। जीएसटीआर-3बी से मिलान के बाद रिफंड दे दिया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग निर्यातकों के लिए रिफंड प्रोसेसिंग की सुविधा पहले ही शुरू हो चुकी है।