Sunday, December 17, 2017

पहली जून से लागू होगा ई-वे बिल ट्रॉयल 16 जनवरी से

साभार: जागरण समाचार 
देश में जीएसटी लागू करने की प्रक्रिया में अब तक रुकी हुई ई-वे बिल व्यवस्था पहली जून, 2018 से पूरे देश में अमल में आ जाएगी। इसके तहत 50,000 रुपये से अधिक कीमत वाली किसी भी वस्तु के परिवहन के लिए ई-
वे बिल की जरूरत होगी। अंतरराज्यीय कारोबार के लिए इसकी अनिवार्यता पहली फरवरी से ही होगी। लेकिन राज्य के भीतर माल ढुलाई के लिए यह नियम पहली जून से लागू होगा। सरकार 16 जनवरी से इस व्यवस्था का ट्रायल शुरू कर देगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जीएसटी काउंसिल की 24वीं बैठक शनिवार को हुई। इसमें ई-वे बिल सिस्टम की तैयारी और इसके लिए जरूरी आइटी ढांचे का जायजा लिया गया। वित्त मंत्रलय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक ई-वे बिल लागू करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे से आश्वस्त होने के बाद बैठक में देश में इसे लागू करने पर सहमति बनी। इससे पहले सरकार ने कहा है कि 16 जनवरी, 2018 से इसका प्रायोगिक परीक्षण शुरू कर दिया जाएगा। माल के अंतरराज्यीय परिवहन को व्यस्थित करने वाले देशव्यापी ई-वे बिल को लागू करने के दिशानिर्देश पहली फरवरी से मान्य होंगे।