Sunday, December 17, 2017

प्रद्युम्न मर्डर केस: कंडक्टर को मुआवजे और दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग खारिज

साभार: भास्कर समाचार
गुरुग्राम के रेयान स्कूल के स्टूडेंट प्रद्युम्न मर्डर केस में बस कंडक्टर अशोक कुमार को मुआवजे और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंजूर नहीं किया है। जस्टिस
सूर्यकांत की खंडपीठ ने कहा कि मौजूदा समय में इस मामले में सुनवाई नहीं की जा सकती। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। ऐसे में केस प्री मैच्योर है। याची चाहे तो दोबारा बाद में इस मामले को लेकर याचिका दायर कर सकता है। वकील एचसी अरोड़ा की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2015 में दिए गए डीके बासु मामले में निर्देशों का सही ढंग से पालन नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस थानों में टार्चर किए जाने के खिलाफ निर्देश जारी किए थे।