Thursday, November 16, 2017

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, बिंदी और काजल पर जीएसटी नहीं तो सेनेटरी नैपकिन पर क्यों‌?

साभार: भास्कर समाचार
सेनेटरी नैपकिन पर 12% जीएसटी पर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। पूछा कि जब बिंदी, सिंदूर और काजल को जीएसटी से छूट है तो जरूरत की वस्तु सेनेटरी नैपकिन पर क्यों लगाया? टैक्स
लगाने से पहले क्या आपने महिला और बाल विकास विभाग से पूछा था या सिर्फ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी ही देखी।' कार्यवाहक चीफ जस्टिस गीता मित्तल जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच ने कहा, 'सेनेटरी नैपकिन पर टैक्स लगाने का कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है।' 31 सदस्यीय जीएसटी काउंसिल में महिला सदस्य होने पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई। जेएनयू की पीएचडी स्कॉलर जरमिना इसरार खान की याचिका पर अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी।