Thursday, November 16, 2017

प्राइवेट पब्लिशर की बुक्स पढ़ाने पर जुर्माने की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

साभार: भास्कर समाचार
हरियाणा में प्राईवेट अनएडेड स्कूलों में प्राईवेट पब्लिश की बुक्स से पढ़ाए जाने पर एक लाख रुपए फाइन करने को लेकर हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा जारी लैटर को लागू करने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने
फिलहाल रोक लगा दी है। इस लैटर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। 
याचिका पर जस्टिस राकेश कुमार जैन ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए 22 नवंबर के लिए मामले पर सुनवाई तय की है। दिल्ली की नीसा एजूकेशन की तरफ से दाखिल याचिका में मांग की गई है कि हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन द्वारा 26 अक्टूबर, 2017 को जारी लेटर रद्द किया जाए। इसके मुताबिक यदि किसी प्राईवेट अनएडेड स्कूल की मैनेजमेंट प्राईवेट पब्लिशर की बुक्स से पढ़ाते हुए पाए गए तो उस स्कूल प्रबंधन पर पहली गलती मानते हुए एक लाख रुपए का फाइन किया जाएगा। याचिका में इस लेटर को हरियाणा एजुकेशन रुल्स, 2003 के प्रावधानों का विरोधी बताया गया है। कहा गया कि यह स्कूल एफिलिएशन की शर्तों का उल्लंघन है।