साभार: भास्कर समाचार
सुप्रीम कोर्ट ने डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने वाले संस्थानों को अपने नाम में 'यूनिवर्सिटी' शब्द का प्रयोग न करने की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट में 3 नवम्बर को एक मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने इस
फैसले को एक महीने के भीतर लागू करने के साथ अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के संस्थान डिग्री तो दे सकते हैं लेकिन अपने नाम के साथ यूनिवर्सिटी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। यह फैसला 117 संस्थानों पर लागू होगा।