साभार: भास्कर समाचार
हरियाणा,दिल्ली-एनसीआर में छाए जहरीले स्मॉग के कारण बुधवार को भी जीरो विजिबिलिटी रही। इसे देखते हुए हरियाणा सरकार ने एनसीआर में आने वाले 13 जिलों में स्टोन क्रशर और सभी हॉट मिक्स प्लांट तुरंत बंद
कराने के आदेश दिए हैं। होटल-ढाबों में कोयला लकड़ी जलाने पर भी रोक लगाई है। साथ ही पार्किंग शुल्क 4 गुना बढ़ाने के आदेश दिए हैं। ताकि लोग घरों से गाड़ी लेकर निकलें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इस राशि से एक डेडिकेटेड पार्किंग फंड बनाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी डीएस ढेसी ने संबंधित विभागों की बैठक बुलाकर पर्यावरण विभाग से इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कराए हैं। सभी 13 जिलाें के उपायुक्तों को पर्यावरण प्रदूषण (बचाव एवं नियंत्रण) अथॉरिटी (ईपीसीए) के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के लिए स्पेशल टीम बनाने को कहा है। डीसी को रोजाना अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। दो शिफ्ट के स्कूलों का समय बदला: दो शिफ्टों में चलने वाले स्कूलों में पहली शिफ्ट सुबह 7.55 से 12.30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 12.40 से 5.15 बजे तक रहेगी।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को निर्देश दिए हैं कि वह रोड कंस्ट्रक्शन एजेंसियों से बात कर सुनिश्चित करें कि सड़क निर्माण के दौरान धूल उड़े। इसका उल्लंघन पाया गया तो ठेकेदार या एजेंसी पर 5 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। फिर भी उनके द्वारा धूल नियंत्रण के उपाय नहीं किए जाते हैं तो प्रत्येक सड़क के लिए 50 हजार रुपए प्रतिदिन की दर से भी जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, शहरी स्थानीय निकाय विभाग को कहा है कि सड़कों पर पानी छिड़कने के बाद मशीनों से सफाई कराएं, ताकि धूल उड़े। ये फैसले अगले आदेश तक लागू रहेंगे।
ये जिलें हैं एनसीआर में: गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, पानीपत, करनाल, महेंद्रगढ़, झज्जर, रेवाड़ी, नूंह, पलवल, भिवानी और जींद।
ये जिलें हैं एनसीआर में: गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, पानीपत, करनाल, महेंद्रगढ़, झज्जर, रेवाड़ी, नूंह, पलवल, भिवानी और जींद।