Tuesday, December 19, 2017

लो मेरिट जेबीटी को तदर्थ आधार पर नियुक्ति के खिलाफ अपील

साभार: जागरण समाचार 
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अपील पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को 22 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह अपील कुरुक्षेत्र निवासी राजपाल व अन्य ने एकल पीठ के उस आदेश
खिलाफ दी है, जिसमें लो मेरिट जेबीटी शिक्षकों को तदर्थ आधार पर नियुक्ति देने पर रोक से इनकार कर दिया गया था। याचिका के अनुसार सरकार ने लो मेरिट में आए 1259 जेबीटी टीचरों को तदर्थ आधार पर नियुक्ति देने का निर्णय 7 दिसंबर को लिया था। एचटेट के परिणाम को संयुक्त मेरिट सूची से बनाने के कारण कुछ लोग जो पहले मेरिट में थे, वे बाहर हो गए थे। इन्हीं को राहत देते हुए हरियाणा सरकार ने इन्हें निर्धारित मानदेय पर नौकरी पर रख लिया। अपील में कहा गया कि जिन जेबीटी शिक्षकों को नियुक्ति दी गई है याची कंबाइंड मेरिट सूची के अनुसार उनसे अधिक अंक रखते हैं और ऐसे में नियुक्ति का अधिकार उन्हें है न कि लो मेरिट वालों को।