साभार: भास्कर समाचार
केंद्र सरकार ने कार में लगने वाले बंपर गार्ड (बुल बार्स) पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकारों से ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। सरकार का तर्क है कि हादसे की स्थित पर ये बंपर गार्ड खतरनाक
साबित होते हैं। पहली वजह टक्कर होने पर राहगीर को इससे ज्यादा चोट लगती है। दूसरा यह कि हादसे की स्थिति में कारों में लगे एयरबैग वक्त पर नहीं खुलते। क्योंकि इनकी वजह से सेंसर काम नहीं कर पाते। सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक आदेश में बंपर गार्ड को 1988 मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 52 का उल्लंघन बताया गया है। मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कहा है कि ऐसे गैर-कानूनी बंपर गार्ड लगाने वाले कार मालिकों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
किसी तरह की फिटिंग गैर कानूनी: मोटर व्हीकल एक्ट 1952 के तहत कार में अनऑथराइज्ड फिटमेंट लगाना नियमों की अवहेलना करना है। नियम को तोड़ने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 190 और सेक्शन 191 के तहत पैनल्टी लगाई जाएगी। गाड़ियों में कंपनी से फिट होकर आई लाइट के अलावा भी किसी लाइट का इस्तेमाल गैर कानूनी है।