Monday, November 6, 2017

स्कूलों का पक्ष सुनकर बनाए जाएं सुरक्षा मानक; NISA ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की इंटरवेंशन याचिका

साभार: जागरण समाचार 
गुरुग्राम स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल में हुई बच्चे की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से बच्चों की सुरक्षा के लिए तैयार किए गए नियमों की जानकारी तलब की है। अभी तक चार राज्यों हरियाणा, उत्तर
प्रदेश, बिहार और तमिल नाडु ने अपने यहां स्कूलों में लागू सुरक्षा नियमों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी है। प्राइवेट स्कूलों के लिए काम करने वाली राष्ट्रीय संस्था नेशनल इंडीपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन (निसा) ने सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन याचिका दायर कर आग्रह किया है कि एक समान सुरक्षा मानक तैयार करने से पहले स्कूलों की बात भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि स्कूलों में सरकार सुविधाएं मुहैया नहीं कराती। बरुण चंद ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर गाइड लाइंस बनाए जाने की मांग की थी, जिसकी सुनवाई अब चार दिसंबर को होगी। 
एडवोकेट रवि प्रकाश गुप्ता के माध्यम से इंटरवेंशन याचिका दाखिल करने वाले निसा अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसिल सुजाता श्रीवास्तव को आदेश दिए कि वह सभी प्रदेशों से आई सेफ्टी गाइड लाइंस व रूल को कंपाइल कर अगली तारीख से पहले कोर्ट को दें। दूसरी तरफ एसोसिएशन भी अपनी कोई राय देना चाहती है तो वह सुजाता श्रीवास्तव को दे सकती है।