Saturday, November 18, 2017

दहेज संबंधी घोषणा की सूचना लेना नाराज पत्नी का हक

साभार: भास्कर समाचार
दहेज लेने संबंधी सरकारी कर्मचारी की ओर से विभाग में जमा कराए गए घोषणा पत्र की आरटीआई के तहत सूचना लेना पत्नी का संवैधानिक हक है। उसे सूचना देने से मना नहीं किया जा सकता। राज्य सूचना आयोग ने
यह फैसला देते हुए कहा है कि पत्नी तृतीय पक्ष नहीं बल्कि आवश्यक पक्षकार होनी चाहिए। क्योंकि ऐसी सूचना उसके जीवन से जुड़ी होती है। 
नियमानुसार कर्मचारियों को विभाग में घोषणा पत्र देना होता है, जिसमें उसके द्वारा शादी में दहेज लेने का उल्लेख होता है। ऐसे ही एक मामले में विवाद पर विवाहित ने आबकारी एवं कराधान विभाग से पति के दहेज संबंधी घोषणा पत्र की जानकारी मांगी थी। विभाग ने उसे तृतीय पक्ष बताते हुए सूचना देने से मना कर दिया था। आयोग ने सभी विभागों के सूचना अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे हरियाणा सिविल सेवाएं (हरियाणा कर्मचारी कंडक्ट) नियम-2016 की धारा 18 (2) के प्रावधानों का पालन ठीक से करें। राज्य सूचना आयोग ने मुख्य सचिव से आग्रह किया है कि वे डेढ़ महीने में सभी कार्यालयों को नए सिरे से दिशा-निर्देश जारी करें। जिनमें स्पष्ट हो कि भर्ती हो रहे कर्मचारियों से घोषणा पत्र जरूर लिया जाए कि वे दहेज नहीं लेंगे। अगर इसका उल्लंघन पाया जाता है तो कर्मचारी पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए।