साभार: भास्कर समाचार
प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रेयान इंटरनेशनल ग्रुप के फाउंडिंग चेयरमैन ऑगस्टीन पिंटो, मैनेजिंग डायरेक्टर ग्रेस पिंटो और सीईओ रेयान पिंटो की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली। कोर्ट
ने निर्देश दिया कि वह सीबीआई जांच में शामिल हों। बिना अनुमति देश से बाहर जाएं। जब भी सीबीआई को पूछताछ की जरूरत हो, उपलब्ध रहें। गवाहों साक्ष्यों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे।
प्रद्युम्न मर्डर केस में जेल में बंद बस कंडक्टर अशोक को गुड़गांव के जिला कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था। जमानत मिलने पर प्रद्युम्न के पिता ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। वहीं अशोक के पिता अमीचंद ने फैसले पर खुशी जताई है।