साभार: जागरण समाचार
सुप्रीम कोर्ट से एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को अवैध ठहराने के बाद अब सरकार कानून लाकर इसे पूरी तरह दुरुस्त करने में जुट गई है। माना जा रहा है कि आगामी संसद सत्र में ही सरकार इस कानून को
अमलीजामा पहनाकर उन लोगों पर कार्रवाई का रास्ता तैयार कर देगी जो अभी भी एक बार में तीन तलाक के जरिये महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। इसके लिए मंत्रियों की एक समिति भी बना दी गई है। इस फैसले के राजनीतिक महत्व को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
अमलीजामा पहनाकर उन लोगों पर कार्रवाई का रास्ता तैयार कर देगी जो अभी भी एक बार में तीन तलाक के जरिये महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। इसके लिए मंत्रियों की एक समिति भी बना दी गई है। इस फैसले के राजनीतिक महत्व को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
इसी साल 22 अगस्त को एक बार में तीन तलाक पर आए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने महिलाओं में बराबरी का मार्ग प्रशस्त किया था। कोर्ट में केंद्र ने इसे खत्म करने की पैरवी की थी। सुप्रीम कोर्ट से एक बार में तीन तलाक को अवैध ठहराने के बाद यूं तो उस वक्त किसी कानून की जरूरत महसूस नहीं की गई थी। लेकिन, अब लगने लगा है कि कार्रवाई के लिए पुलिस को सबल करने के लिए कानून की भी जरूरत है। लिहाजा, केंद्र ने मंत्रियों की एक समिति बना दी है। ये समिति इस कानून के खाके पर विचार कर रही है। संभव है कि शीतकालीन सत्र में इसे पेश कर दिया जाए।
- मंत्रियों की एक समिति कर रही कानून के खाके पर विचार
- उल्लंघन करने वाले पतियों पर हो सकेगी सख्त दंडात्मक कार्रवाई
अभी नहीं है कोई कानूनी संरक्षण: दरअसल, मौजूदा कानून में तलाक-ए-बिद्दत की पीड़ित महिला के संरक्षण का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। वह लाचार होकर सिर्फ पुलिस के पास जाती है, क्योंकि मुस्लिम मौलवी उसकी कोई मदद नहीं करते। तीन तलाक के मामलों में पुलिस भी असहाय है, क्योंकि मौजूदा कानून में उसके पास पति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।
प्रोफेसर ने दिया वाट्सएप पर तलाक: सरकार के पास रिपोर्ट आ रही है कि कई मामलों में अभी भी एक बार में तीन तलाक की घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने वाट्सएप और एसएमएस के जरिये पत्नी को एक बार में तीन तलाक दे दिया। पुलिस रिपोर्ट तो दर्ज कर रही है, लेकिन पर्याप्त कानून के अभाव में सटीक दंडात्मक कार्रवाई संभव नहीं है।
फोन पर दिया तलाक, केस दर्ज: हैदराबाद के महिला पुलिस थाने ने फोन पर पत्नी को तीन तलाक देने वाले एक रियल एस्टेट एजेंट के खिलाफ केस दर्ज किया है। एजेंट के खिलाफ उसकी 27 साल की पत्नी ने केस दर्ज कराया है। दोनों की 18 अक्टूबर को ही शादी हुई थी। शिकायत में पत्नी ने कहा है कि उसका पति 13 नवंबर को घर से बाहर गया था। वहीं से उसने उसे फोन कर ‘तीन बार तलाक’ कहा।