साभार: भास्कर समाचार
रेयान इंटरनेशनल स्कूल प्रद्युम्न की गला रेतकर हत्या करने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) इस केस को जेजे बोर्ड से सेशन कोर्ट में मूव करने की तैयारी कर रही है। निर्भया केस के बाद संशोधित जेजे एक्ट
2015 में यह प्रावधान है कि यदि किसी संगीन जुर्म (हीनियस क्राइम) में किशोर आरोपी की उम्र 16 से 18 के बीच है तो उस पर बालिग की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है। हालांकि संशोधित कानून में यह शर्त है कि संगीन अपराध में लिप्त आरोपी ने सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया हो। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक प्रद्युम्न हत्याकांड में सीबीआई ऐसे ही साक्ष्य इकट्ठा कर रही है, जो यह साबित करने में कामयाब हो सकते हैं।
प्रद्युम्न हत्याकांड के आरोपी 11वीं के छात्र को सीबीआई ने बुधवार को विकास सदन स्थित जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया। बोर्ड ने किशोर को 14 दिन के लिए बाल सुधार गृह फरीदाबाद भेजा है। अब आरोपी को 6 दिसंबर को बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। इसके अलावा आरोपी छात्र से ज्यादा देर तक मिलने और अब यह केस जेजे में चलेगा या जिला कोर्ट में, इन तीनों मामलों में सुनवाई 29 नवंबर को होगी।