Friday, November 17, 2017

प्रद्युम्न हत्याकांड: बस सहायक को जमानत नहीं, 20 को फिर सुनवाई

साभार: जागरण समाचार
प्रद्युम्न हत्याकांड में गिरफ्तार बस सहायक अशोक को सीबीआइ ने क्लीन चिट देने से इन्कार कर दिया है। गुरुवार को विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान शीर्ष जांच एजेंसी ने माना कि अशोक के खिलाफ पुख्ता सुबूत
नहीं हैं, लेकिन जब तक जांच चल रही है तब तक क्लीन चिट देना संभव नहीं। साथ यह भी कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही क्लोजर रिपोर्ट तैयार करने के बारे में फैसला होगा। इसके बाद अदालत ने कहा कि जमानत अर्जी पर सुनवाई 20 नवंबर को होगी। 
गुरुवार को विशेष अदालत में बहस के दौरान अशोक के वकील ने तर्क दिया कि जब सीबीआइ ने हत्या के आरोप में छात्र को गिरफ्तार कर लिया तो फिर उनके मुवक्किल को जमानत दे देनी चाहिए। इस पर सीबीआइ ने तर्क दिया कि अभी जांच चल रही है। जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं होगी, क्लीन चिट देना संभव नहीं है। सीबीआइ ने कहा कि अब तक की जांच के मुताबिक कहीं से भी यह प्रमाणित नहीं होता है कि हत्या में अशोक की किसी भी स्तर पर भूमिका है। जहां तक छात्र का सवाल है तो उसके खिलाफ काफी सुबूत हैं। वीडियो क्लिप में वह प्रद्युम्न के साथ दिख रहा है। इस पर अदालत ने वीडियो क्लिप देखी। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि मामले में एक बार फिर 20 नवंबर को सुनवाई की जाएगी। सीबीआइ की ओर से यह भी कहा गया जब मामला उसके पास है तो विशेष अदालत कैसे सुनवाई कर सकती है? सीबीआइ की अदालत पंचकूला में है। इस पर अदालत की ओर से कहा गया कि पॉस्को एक्ट के तहत भी मामला दर्ज है। इसके तहत विशेष अदालत सुनवाई कर सकती है। वैसे पूरे मामले की सुनवाई विशेष अदालत कर सकती है या नहीं, इस पर भी 20 को बहस होगी।
दोपहर तक थी आस, शाम को मिली निराशा: रेयान इंटरनेशनल स्कूल भोंडसी के छात्र में स्पेशन इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआइटी) द्वारा आरोपी बनाए गए बस सहायक अशोक के परिजनों व रिश्तेदारों को बृहस्पतिवार को निराशा हाथ लगी। परिजनों को दोपहर तक उम्मीद थी कि अशोक को जमानत मिल जाएगी, लेकिन शाम को अदालत ने सुनवाई 20 नवंबर तक टाल दी। उसी दिन जमानत पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि परिजनों को उम्मीद है कि अगली सुनवाई पर बस सहायक अशोक को जमानत मिल जाएगी।