Saturday, November 11, 2017

विवादित फिल्म 'पद्मावती' की रिलीज पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

साभार: भास्कर समाचार
फिल्म पद्मावती की रिलीज पर रोक लगाने से शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि अभी फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से सर्टिफिकेट तक नहीं
मिला है। ऐसे में कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, 'फिल्म को सर्टिफिकेट देने के लिए बोर्ड के कई मानदंड होते हैं। इसके खिलाफ किसी शिकायत पर विचार करने के लिए फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल भी है।' इस याचिका में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के साथ-साथ इसकी स्क्रिप्ट की जांच के लिए प्रतिष्ठित इतिहासकारों की एक कमेटी बनाने की भी मांग की गई थी। याचिका में दावा किया गया है कि फिल्म में रानी पद्मावती को गलत तरीके से पेश कर क्षत्रियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। 
इसी बीच, लखनऊ में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने पद्मावती पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने कहा था कि यह फिल्म सती प्रथा का गुणगान कर रही है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सीबीएफसी में याचिका दायर करने को कहा है। 

स्वामी का आरोप; फिल्म के लिए दुबई से हुई फंडिंग: भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने फिल्म पद्मावती के पीछे अंतरराष्ट्रीय साजिश बताई है। कहा, 'हिंदुओं को बदनाम करने और भारतीय महिलाओं की छवि बिगाड़ने के लिए दुबई से पैसे भेजे गए हैं।' उन्होंने फिल्म की फंडिंग की जांच की मांग की है। 
सीबीएफसी सदस्य ने कहा- भंसाली पर दर्ज हो देशद्रोह का केस: गुजरात के भाजपा नेता और सीबीएफसी सदस्य अनिल गुप्ता ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की। उन्होंने कहा कि केस दर्ज नहीं किया तो भंसाली आगे भी ऐसी फिल्में बनाते रहेंगे।