Monday, December 11, 2017

हरियाणा में दो बार संशोधित होंगे जमीनों के कलेक्टर रेट

साभार: जागरण समाचार 
हरियाणा की मनोहर सरकार एक वित्तीय वर्ष में दो बार ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जमीनों के कलेक्टर रेट संशोधित करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने संबंधित जिला उपायुक्तों की अध्यक्षता में कमेटियां गठित करने के
आदेश जारी किए हैं। हर जिले में ऐसी कमेटी बनेगी। मुख्यमंत्री ने रविवार को चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय में आयोजित संगोष्ठी में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कलेक्टर दरों को संशोधित करने का निर्णय संपति के मार्केट मूल्य और क्लेक्टर दरों के बीच ज्यादा अंतर से बचने सहित उसमें समानता व पारदर्शिता लाने के उद्देश्य लिया गया है। 
उन्होंने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हरियाणा में पारदर्शी व भ्रष्टाचार रहित शासन व्यवस्था देने की पहल की है। अंत्योदय की भावना से गरीब से गरीब व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हर वर्ष 200 रुपये की बढ़ोतरी की जा रही है। वर्ष 2019 तक 2000 रुपये मासिक पेंशन की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरियों में उम्मीदवारों का चयन योग्यता के आधार पर किया जा रहा है। हरियाणा सिविल सेवा के परिणाम इसका एक उदाहरण है। एक क्लिक से 42 हजार अध्यापकों के उनके विकल्प के अनुसार ऑनलाइन स्थानांतरण हुए हैं, जबकि पहले मैन्युल प्रक्रिया में अध्यापक स्थानांतरण के लिए चंडीगढ़ में चक्कर काटते रहते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन परिवारों में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है, उनके लिए पांच अंकों की वरीयता देने का निर्णय लिया गया है। विधवा, 15 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले पिता रहित होने वाले बच्चों को भी पांच अंकों की वरीयता मिलेगी। बशर्ते उनके परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक न हो।